पाकिस्तानी संवैधानिक संकट, 2022
तिथि | 3 अप्रैल 2022 |
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स्थान | पाकिस्तान |
कारण |
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परिणाम |
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पाकिस्तान में एक राजनीतिक और संवैधानिक संकट तब उभरा, जब 3 अप्रैल 2022 को, नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी ने एक सत्र के दौरान प्रधान मंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें इसे वोट के लिए लिया जाना था। क्षण भर बाद, राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। इसने एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया, प्रभावी रूप से, इमरान खान ने सत्ता में बने रहने के लिए एक संवैधानिक तख्तापलट का नेतृत्व किया।
10 अप्रैल की मध्यरात्रि के कुछ ही समय बाद, नेशनल असेंबली ने मतदान किया और अविश्वास प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद प्रधान मंत्री खान को पद से हटा दिया गया|[1]
पृष्टभूमि
[संपादित करें]3 अप्रैल 2022 को, जैसे ही नेशनल असेंबली का सत्र शुरू हुआ, कानून मंत्री फवाद चौधरी ने यह कहते हुए फ्लोर ले लिया कि राज्य के प्रति वफादारी अनुच्छेद 5 (1) के तहत प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। उन्होंने खान के पहले के दावों को दोहराया कि सरकार को हटाने के लिए एक विदेशी साजिश रची गई थी। चौधरी ने तब अविश्वास प्रस्ताव की संवैधानिकता तय करने के लिए डिप्टी स्पीकर को बुलाया। इसलिए, सूरी ने कहा कि प्रस्ताव के समर्थन में विदेशी शक्तियों की भागीदारी के कारण प्रस्ताव पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5 का उल्लंघन करता है।इसके तुरंत बाद, खान ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में घोषणा की कि उन्होंने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के बाद विधानसभाओं को भंग करने की सलाह दी है। इसलिए, उसी दिन, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत प्रधान मंत्री की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया।
विधानसभा को भंग करने का कदम विशेष रूप से विवादास्पद है क्योंकि अनुच्छेद 58 में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि एक प्रधान मंत्री "जिसके खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, लेकिन उस पर मतदान नहीं किया गया है। " के पास पहले उल्लेखित शक्ति नहीं है कि वह राष्ट्रपति को विधानसभा को खारिज करने की सलाह दे सके। बाद में दिन में, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने देश में मौजूदा स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया। सीजेपी बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन और न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की और कहा कि अदालत डिप्टी स्पीकर के कार्यों की समीक्षा करेगी। उसी दिन, संयुक्त विपक्ष ने सदन के स्थगित होने के बाद नेशनल असेंबली में एक समानांतर सत्र आयोजित किया और इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, इसे 197 मतों से सफल घोषित किया।
4 अप्रैल को कैबिनेट सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि इमरान खान ने "तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का पद धारण करना बंद कर दिया है"। हालाँकि, उसी दिन राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक विरोधाभासी अधिसूचना में, इमरान खान एक कार्यवाहक प्रधान मंत्री की नियुक्ति तक प्रधान मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जारी रखेंगे। [2]
कथित विदेशी हस्तक्षेप
[संपादित करें]प्रधान मंत्री खान ने कई मौकों पर अपनी सरकार को गिराने के लिए एक विदेशी साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्र के नाम एक संबोधन में, उन्होंने संयुक्त राज्य पर उनकी सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया।
उच्चतम न्यायालय
[संपादित करें]3 अप्रैल 2022 को, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली की कार्यवाही का स्वत: संज्ञान लिया। पांच जजों की एक अदालत इस मामले पर रोजाना बैठक कर रही है, 5 अप्रैल 2022 तक इसने कोई टिप्पणी या टिप्पणी नहीं की थी।[3]
5 अप्रैल 2022 को, अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया।
6 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने एनएससी की बैठक के कार्यवृत्त की मांग करते हुए मामले को फिर से स्थगित कर दिया, जहां "खान सरकार को उखाड़ फेंकने की विदेशी साजिश" पर चर्चा की गई थी।
7 अप्रैल को, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नेशनल असेंबली को भंग करने का प्रयास असंवैधानिक था।[4] सत्तारूढ़ ने 9 अप्रैल को होने वाले भविष्य के अविश्वास मत के लिए भी अनुमति दी।
8 अप्रैल की रात राष्ट्र के नाम एक संबोधन में, खान ने कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले को स्वीकार कर लिया, जबकि उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों की जांच नहीं करने के लिए इसकी आलोचना की। उन्होंने "आखिरी गेंद तक लड़ना जारी रखने" की कसम खाई।
संदर्भ
[संपादित करें]- ↑ "पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरी, संसद में हारे अविश्वास प्रस्ताव". Zee News. अभिगमन तिथि 2022-04-10.
- ↑ "पाकिस्तान में सियासी संकट Live: कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे इमरान खान, संसद भंग पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट". Amar Ujala. अभिगमन तिथि 2022-04-09.
- ↑ "Sri Lanka Pakistan Crisis Live: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 7 अप्रैल तक टली, अदालत के बाहर हुआ जमकर हंगामा". Amar Ujala. अभिगमन तिथि 2022-04-09.
- ↑ "सुप्रीम कोर्ट में इमरान को झटका, नेशनल असेंबली भंग करना असंवैधानिक, 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग". News18 हिंदी. 2022-04-07. अभिगमन तिथि 2022-04-09.